चुनाव आयोग ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है. राखी गुप्ता ने पिछले दिसंबर में मेयर का चुनाव जीता था। राखी गुप्ता के कुल तीन बच्चे हैं. इनके नाम श्रीयांशी प्रकाश, शिवांशी प्रकाश और श्रीश प्रकाश हैं।
राखी ने अपने एक बच्चे को अपने एक रिश्तेदार को गोद ले लिया। उन रिश्तेदारों के कोई संतान नहीं थी. राखी ने इसका दस्तावेजीकरण किया। लेकिन चुनाव आयोग ने इस संबंध में नियम स्पष्ट कर दिया. बच्चे को गोद लेने के बाद भी राखी और उनके पति ही बच्चे के जैविक माता-पिता माने जाएंगे. नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि ऐसे व्यक्ति किसी बच्चे को गोद भी लेते हैं, तो भी जैविक रूप से वे बच्चे के माता और पिता होते हैं। इसलिए आयोग ने साफ कह दिया है कि वे चुनाव न लड़ें, वे इसके योग्य नहीं हैं.
बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के राखी गुप्ता ने अपने पहले ही प्रयास में चुनाव जीता और मेयर भी बनीं। उन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त था. राजनीति में आने से पहले वह मॉडलिंग करती थीं। वह मिसेज बिहार प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहीं. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है. राखी गुप्ता के परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है. उनके पति वरुण प्रकाश ने कोरोना काल में लोगों की खूब मदद की. इसके बाद वह कुछ हद तक राजनीति में सक्रिय हो गये।