सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), PPF और NPS योजनाओं के निवेशकों को खातों को सक्रिय रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में एक न्यूनतम राशि जमा करनी होती है, जिसकी कट-ऑफ तारीख 31 मार्च 2024 है और यह सीधे कर से संबंधित है। नई कर प्रणाली को और अधिक आकर्षक बनाते हुए, सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से आयकर स्लैब को मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया, जबकि मानक कटौती को भी नई कर प्रणाली में शामिल किया गया। इस प्रकार सात लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
ऐसे में जो लोग पहले से ही PPF, SSY और NPS जैसी टैक्स सेविंग स्कीमों में निवेश कर रहे हैं, वे शायद स्विच कर चुके हैं या नए टैक्स सिस्टम में जाने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें इन योजनाओं में निवेश पर टैक्स लाभ नहीं मिलेगा. तो ऐसे लोगों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन योजनाओं में निवेश या जमा करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो सकती है। हालाँकि, इन खातों में न्यूनतम राशि जमा न करने पर जुर्माना लग सकता है। तो उपरोक्त बचत योजना में जुर्माने से बचने के लिए प्रत्येक योजना के लिए न्यूनतम जमा आवश्यकता को जानें।
सुकन्या समृद्धि योजना
SSY योजना के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है और न्यूनतम जमा राशि जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप खाता डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसलिए खाते को फिर से खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट शुल्क प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये और डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम 250 रुपये देय होगा।
सामान्य भविष्य निधि
PPF नियम 2019 के अनुसार इस खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर PPF खाता निष्क्रिय कर दिया जाता है और खाते को फिर से खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपये की वार्षिक राशि के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का डिफ़ॉल्ट शुल्क आवश्यक है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में NPS खाते में कम से कम 1,000 रुपये जमा करना आवश्यक है अन्यथा खाता फ्रीज कर दिया जाता है। जबकि फ्रीज खाते को सक्रिय करने के लिए एकमुश्त जमा के रूप में न्यूनतम 500 रुपये का योगदान आवश्यक है। हालाँकि, खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान आवश्यक है।
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