इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ा अपडेट! नया ऑनलाइन ITR फॉर्म जारी, इस साल क्या बदला?

आयकर रिटर्न (आयकर) दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है और इस बीच आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 में रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-2, 5 और 5 फॉर्म 31 जनवरी 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।

आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित फॉर्म विभिन्न संगठनों, विशेषकर कुछ प्रकार की आय वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-2 और ITR-3 दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 है। वहीं इनकम टैक्स ऑडिटेड और प्रोफेशनल इनकम टैक्सपेयर्स को 31 अक्टूबर 2024 तक ITR-3 जमा करना जरूरी है।

धनी करदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी

50 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं या एक से अधिक घरों के मालिकों को इस वर्ष आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अतिरिक्त जानकारी साझा करने की आवश्यकता होगी।

किसी को किस फॉर्म का उपयोग करना चाहिए?

आयकर विभाग की जानकारी के मुताबिक, सभी ITR फॉर्म एक से छह तक अधिसूचित कर दिए गए हैं और फॉर्म नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे। ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिनकी व्यापार या कारोबार से कोई आय नहीं है, लेकिन वे ITR फॉर्म-1 (सरल) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं, उन्हें ITR-2 दाखिल करना चाहिए। इसके अलावा व्यापार या व्यवसाय से आय वाले लोग भी ITR फॉर्म-3 दाखिल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव

पचास लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए फॉर्म ITR-1 या सहज दिसंबर 2023 में अधिसूचित किया गया था, जबकि रिटर्न दाखिल करने वाली कंपनियों के लिए फॉर्म ITR-6 जनवरी 2024 में अधिसूचित किया गया था। CBDT ने कहा, ‘करदाताओं की सुविधा और रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए ITR फॉर्म को संशोधित किया गया है।’

इस बीच, पचास लाख तक की कुल आय और व्यापार/व्यवसाय से आय वाले करदाताओं को निवासी व्यक्तियों, HUF और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए ITR-4 (सुग्गा) दाखिल करना होगा। वहीं, साझेदारी (पार्टनर) फर्म और एलएलपी ITR फॉर्म-5 दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियां भी रिटर्न के लिए ITR फॉर्म-6 का उपयोग कर सकती हैं।

Read Latest Business News क्या बदला?

  • कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) संख्या, ऑडिट रिपोर्ट पावती संख्या, यूडीआईएन और पूंजीगत लाभ खाता योजना विवरण आदि। इस वर्ष अद्यतन फॉर्म में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न नए क्षेत्र शामिल हैं।
  • टैक्स ऑडिट के अधीन व्यक्ति या HUF अब इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) का उपयोग करके ITR को सत्यापित करने में सक्षम होंगे, जो पहले प्रणाली केवल डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSCs) पर निर्भर करती थी।

इस बीच, ITR फॉर्म में बदलावों को संबोधित करते हुए टैक्समैन के उपाध्यक्ष, अनुसंधान और परामर्श, नवीन वाधवा ने कहा, “नए ITR फॉर्म में करदाताओं को विभिन्न कटौतियों का दावा करने के लिए अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। CBDT की यह कार्रवाई अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।” और कर अनुपालन में पारदर्शिता है।”

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