राहुल गांधी: बड़ी खबर, राहुल गांधी के लिए राहत, सूरत कोर्ट की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को सुनाई गई 2 साल की सजा को निलंबित कर दिया गया है. जिससे राहुल गांधी के दोबारा सांसद बनने की संभावना बन गई है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह बड़ी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. जस्टिस गवई ने सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दी गई दो साल की सजा पर सवाल उठाया है. राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी. तो, महेश जेठमलानी ने राहुल गांधी के खिलाफ दलील दी.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी. तो वहीं पूर्णेश मोदी की ओर से महेश जेठमलानी ने बहस की. राहुल गांधी को अधिक सज़ा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या मानदंड हैं? बताया जा रहा है कि उन्हें कम सजा भी दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के अधिकार बरकरार रहेंगे.

23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई. इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई. इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए. वहां उन्हें राहत मिली.

कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा है कि नफरत के खिलाफ सत्यमेव जयते, जय हिंद. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय जिंदा है, न्याय मरा नहीं है. कहा गया कि राहुल गांधी को किस वजह से सजा सुनाई गई.

इस बीच, पूर्णेश मोदी ने 2019 में एक बैठक में राहुल गांधी के बयान के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया।

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