वोटों की दोबारा गिनती करें; सुप्रीम कोर्ट से झटका- चंडीगढ़ में ‘आप’ का मेयर बनने का रास्ता साफ

चंडीगढ़ मेयर पद की मतगणना में हुई गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेयर चुनाव में वोटों की दोबारा गिनती कराने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराए गए 8 वोट वैध घोषित कर दिए गए हैं और मेयर पद के लिए दोबारा मतदान नहीं होगा।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि मतपत्रों में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. आज की सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के स्कूल को हिरासत में ले लिया.

Leave a Comment