बचत खाते पर भी रखें इनकम टैक्स का ध्यान, सीमा से ज्यादा पैसा रखने पर टैक्स देने को तैयार रहें

एक आम सवाल जो ज्यादातर वेतनभोगी लोग पूछते हैं कि बचत खाते में कितने रुपये जमा किए जा सकते हैं ताकि इनकम टैक्स में कोई दिक्कत न हो। लगभग हर किसी के पास कम से कम एक बचत खाता होता है, और यदि आपके पास बचत खाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें कितना पैसा रख सकते हैं। आपके बचत खाते में एक सीमा से अधिक राशि जमा करने पर आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसके लिए आपको आयकर विभाग को बताना होगा कि आपके पास पैसा कहां से आया और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप कितना नकद जमा कर सकते हैं?

किसी बैंक में नकद जमा आपके बैंक खाते में मैन्युअल रूप से या धन हस्तांतरण या एटीएम जैसे तरीकों से पैसा जमा करना है। लोग अक्सर लेन-देन करने या पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में पैसे जमा करते हैं। एक बार जमा करने के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं और इसे अभी भी नकद जमा के रूप में जाना जाता है।

आयकर नियम

आयकर अधिनियम के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में नकद जमा की सीमा 10 लाख रुपये है और आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 114बी के अनुसार सभी बैंकों या वित्तीय संस्थानों को बड़ी नकद जमा की रिपोर्ट आयकर विभाग को देनी होगी। . अगर आप इनकम टैक्स (आयकर) विभाग के नोटिस से बचना चाहते हैं तो आपको नकदी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के बारे में पता होना चाहिए। अगर नियमों के मुताबिक नकद लेनदेन किया जाए तो आयकर विभाग के नोटिस से बचा जा सकता है।

आयकर विभाग का ध्यान

आयकर विभाग नकदी जमा पर नजर रखता है. आयकर विभाग हर बचत खाते पर नजर रखता है ताकि यह जांचा जा सके कि जमा किया गया पैसा तय सीमा से अधिक है या नहीं। यह गणना किसी व्यक्ति के सभी बैंक खातों को ध्यान में रखकर की जाती है।

एकाधिक खातों से सावधान रहें

यदि आपके पास एकाधिक बैंक खाते हैं, तो आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि नकद सीमा क्या है। अगर आप यह जान लेंगे तो आयकर विभाग की कार्रवाई से बच सकेंगे। नियमों के मुताबिक, बचत खाते में एक तय सीमा से ज्यादा पैसा रखने पर आयकर विभाग की नजर में आ जाएगा. आपको टैक्स भी देना होगा.

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