शेयर बाजार अपडेट: बदलेंगे बाजार में कारोबार के नियम, SEBI लागू करेगी नई व्यवस्था; विवरण पढ़ें

मुंबई :

पूंजी बाजार नियामक सेबी आम आदमी के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश को आसान बनाने के लिए नियमित बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। इस साल जनवरी 2023 में सेबी ने लगभग 19 साल बाद सुरक्षित निवेश के लिए T+1 सेटलमेंट नियम लागू किया और अब सेबी इससे भी आगे के बारे में सोच रही है। ऐसे में अगर सेबी द्वारा नए नियम लागू किए जाते हैं तो आपको शेयर बेचने पर एक दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही पैसा तुरंत आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह, यदि आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वह उसी दिन आपके डीमैट खाते में दिखाई देगा।

शेयर बाजार में आने वाले हैं नए नियम!

बाजार नियामक सेबी शेयर बाजार में ट्रेडों के तत्काल निपटान के लिए टी+0 तंत्र पर काम कर रहा है, एक प्रक्रिया जो ट्रेडिंग दिवस के बाद टी+1 निपटान की मौजूदा प्रणाली से तेज होगी, सेबी के अध्यक्ष माधबी पुरीबुच ने सोमवार को कहा। सेबी प्रमुख ने कहा, “भारत टी+1 निपटान प्रणाली शुरू करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है।” उन्होंने कहा कि इस कदम से निवेशकों को सिस्टम से लगभग 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि (मार्जिन) मुक्त करने में मदद मिली।

वैश्विक बाज़ार में T+2 निपटान प्रणाली

विश्व स्तर पर अधिकांश विकसित बाजार T+2 प्रणाली पर काम कर रहे हैं जबकि भारत T+1 प्रणाली में अग्रणी है जिसे इस साल जनवरी के अंत तक पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, भारत में डिपॉजिटरी द्वारा अत्यधिक विकसित भुगतान तंत्र और विकसित स्टॉक ट्रांसफर प्रक्रिया से त्वरित निपटान की सुविधा मिलेगी।

इस बीच, सेबी ने यह भी कहा कि रिवर्स बुक-बिल्डिंग मैकेनिज्म की मौजूदा प्रणाली के बजाय, वह एक निश्चित मूल्य पर शेयरों की डीलिस्टिंग की अनुमति दे सकता है। मौजूदा प्रणाली के तहत, शेयरधारकों को उस कीमत पर बोली लगाने की अनुमति है जिस पर वे डीलिस्टिंग ऑफर के दौरान अपने शेयरों को बेचने के इच्छुक हैं। इस बीच, सेबी इस पर एक चर्चा पत्र जारी करेगा और हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगेगा, सेबी अध्यक्ष ने कहा।

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