आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते से 10,000 रुपये तक अर्जित ब्याज कर से मुक्त है। टैक्स कटौती की यह सीमा हर बैंक खाते के लिए अलग-अलग नहीं है, बल्कि इसमें सभी बचत खातों से अर्जित ब्याज भी शामिल है। यह टैक्स कटौती 60 साल से कम उम्र के लोगों और HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार के लिए लागू है और बचत खाते पर ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है।
इसके अलावा करदाता को सभी बचत खातों से प्राप्त ब्याज की राशि को ITR में ‘अन्य स्रोतों से आय’ के तहत दिखाना आवश्यक है। ब्याज की रकम आपकी कुल आय में जुड़ जाएगी और आपको टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा.
एफडी से होने वाली आय पर टैक्स
फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है। वरिष्ठ नागरिक यानी 60 साल से अधिक उम्र के लोग बचत खाते और एफडी से अर्जित ब्याज पर 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इस कटौती का लाभ उठाने के लिए, ITR में ब्याज का उल्लेख किया जाना चाहिए और धारा 80TTB के तहत कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। 60 साल से कम उम्र के लोगों को 80TTB का लाभ नहीं मिलता है.
एफडी पर ब्याज एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर बैंक 10% की दर से TDS काटते हैं। एफडी पर ब्याज भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये और गैर-वरिष्ठ नागरिकों यानी 50 साल से कम उम्र के लिए 40,000 रुपये तक सीमित है। इसके अलावा अगर ब्याज सहित आपकी कुल आय मूल छूट सीमा से कम है, तो आप फॉर्म 15G/15H भरकर TDS कटौती से बच सकते हैं।
पुरानी कर प्रणाली में, मूल छूट सीमा 60 वर्ष से कम आयु के करदाताओं के लिए 2.5 लाख रुपये, 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये और सुपर वरिष्ठ नागरिकों यानी 80 वर्ष और उससे अधिक के लिए 5 लाख रुपये थी। वित्त वर्ष 2023-24 से नए टैक्स सिस्टम में मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है.
लघु बचत योजनाओं के ब्याज पर टैक्स
आम जनता के लिए छोटी बचत के लिए शुरू की गई छोटी बचत योजनाओं में आरडी, किसान विकास पत्र (KVP) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) जैसी आवर्ती जमा योजनाओं से अर्जित ब्याज भी कर योग्य है। ब्याज से होने वाली कमाई को आपकी आय माना जाएगा जिस पर टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगेगा। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिकों के बीच लोकप्रिय ज्येष्ठ नागरिक सहायता योजना यानी SCSS में निवेश पर नियमित अंतराल पर ब्याज लाभ मिलता है, जिस पर टैक्स लगता है। यदि ब्याज सहित कुल आय मूल छूट सीमा से कम है, तो कोई कर देय नहीं है।
किसकी कौन सी आय कर मुक्त है?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF उन कुछ बचत योजनाओं में से एक है जो EEE यानी एग्जेंप्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट श्रेणी में आती है। यानी PPF में जमा मूल राशि, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री है.
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