टैक्स सेविंग: नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाने का आखिरी मौका

हर नौकरीपेशा व्यक्ति हर साल टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग प्रयास करता है चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हों या सरकारी नौकरी में। ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों से इनकम टैक्स प्रूफ भी मांगती हैं, जिसके आधार पर उनकी सैलरी से टैक्स काटा जाएगा। चालू वित्त वर्ष (2023-24) की बात करें तो निवेश का प्रमाण 29 फरवरी तक जमा करना होगा, जिसके लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी ने निवेश नहीं किया है तो आइए देखें कि आखिरी वक्त में टैक्स बचाने के लिए क्या विकल्प बचते हैं।

चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है लेकिन कर्मचारियों के लिए फरवरी तक निवेश का प्रमाण जमा करना जरूरी है ताकि कंपनी आपके टैक्स की गणना कर सके और मार्च में आपके वेतन से टैक्स काट सके। अगर आप फरवरी के बाद निवेश करते हैं तो भी आप ITR फाइल करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इस समय आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आप टैक्स बचाने के लिए अंतिम समय में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे विकल्प बताने जा रहे हैं जहां निवेश करके आप तुरंत हजारों रुपये टैक्स बचा सकते हैं।

डेढ़ लाख का सीधा फायदा

टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छा निवेश आयकर धारा 80सी के तहत पैसा निवेश करना है जहां आप एकमुश्त 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। 80सी के तहत टैक्स बचाने के लिए बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, आप PPF खाता खोलकर एकमुश्त 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं या आपके पास अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या खाता खोलकर निवेश करने का विकल्प है। इसके अलावा एफडी पर पांच साल के लिए टैक्स सेविंग भी मिलती है और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो ELSS में भी 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट पा सकते हैं।

बीमा के माध्यम से सुरक्षा एवं बचत

मेडिकल इंश्योरेंस भी टैक्स बचाने का एक और बेहतरीन विकल्प है. इससे न सिर्फ आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, बल्कि हजारों रुपये का टैक्स भी बचेगा। 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति आयकर की धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 25,00 रुपये की कर कटौती का दावा कर सकता है। अगर आप 60 साल से ज्यादा उम्र के अपने माता-पिता का बीमा कराते हैं तो आपको प्रीमियम पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी. इस तरह कुल 75 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलेगी.

NPS पर 50,000 की बचत

अगर आपके पास नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत टियर-1 खाता है तो आपको टियर-2 खाता खोलने की भी सुविधा मिलती है। आप इस खाते में प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं और आयकर धारा 80CD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

Read Latest Business News

Leave a Comment