अगर आप ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो क्या करें? पैसा पाने के लिए तुरंत इस पोर्टल पर रिपोर्ट करें

नयी दिल्ली :

ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत: बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण इन दिनों साइबर अपराध भी बढ़ गए हैं। इसके चलते ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है. एक तरफ जैसे-जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आम हो गया है, वैसे-वैसे ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हर दिन कोई न कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होता है। हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि अगर वे ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो इसकी रिपोर्ट कैसे करें? ऐसे अपराधों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के बजाय नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जा सकती है। इसे विशेष रूप से साइबर अपराध मामलों की रिपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यदि आप अपने साथ हुई कथित धोखाधड़ी पर तत्काल कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आपको घटना के 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। ताकि पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके. ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आपका ठगा हुआ पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा।

ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट कैसे करें?

  • सबसे पहले https://cybercrime.gov.in. पोर्टल पर जाएं.
  • फिर होम पेज पर जाएं और रिपोर्ट विकल्प पर जाकर शिकायत दर्ज करें
  • इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करें और अगले मुख्य पेज पर जाएं।
  • इसके बाद साइबर क्राइम रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें।
  • – फिर नाम, ईमेल और फोन नंबर डालकर लॉगइन करें।
  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
  • फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें.
  • फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां अपराध की बाकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर संभावित संदिग्ध के बारे में जानकारी देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक मैसेज मिलेगा कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस कार्रवाई करेगी.

नोट – यदि आप ऑनलाइन धोखाधड़ी, लॉटरी घोटाला, एटीएम धोखाधड़ी, फर्जी कॉल और इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करते हैं, तो पूर्ण प्रमाण की आवश्यकता होती है।

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